राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों ने फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं. बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां और सख्त की गई हैं वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खतरे को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया था. जिसके चलते फिलहाल दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. तो आज के know this video में हम आपको बताएंगे कि GRAP क्या होता है? साथ ही बताएंगे कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का color system क्या होता है? बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ..
सबसे पहले जानते हैं कि
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है ?
सीधे तौर पर बात करें तो ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान तीन मापदंडों पर आधारित है. इस एक्शन प्लान को कलर कोड के आधार पर बनाया गया है जिसके चार लेवल हैं - येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड. ऐसे में जिस तरह के हालात होंगे उसी तरह का अलर्ट लेवल जारी होगा और उसी के आधार पर सब कुछ तय होगा कि क्या खुलेगा और क्या बंद होगा.
अब आपको बताते हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का कब कौन सा लेवल लागू होगा और इसके लागू होने से क्या बदल जायेगा?
सबसे पहले
* येलो अलर्ट (लेवल-1)- येलो अलर्ट उस कंडीशन में लागू किया जायेगा, जब पॉजिटिविटी रेट लगातार दो दिन तक 0.5 फीसद से ज़्यादा होगा. बीते 1 हफ्ते में 1500 नए मामले या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज भर्ती हो जाएंगे तो इसका मतलब है येलो अलर्ट..
इन पर रहेगी रोक
इस अलर्ट के दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जारी रहेंगी, दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी, प्राइवेट ऑफिसों में 50 पर्सेंट स्टाफ होंगे, रेस्तरां और बार को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की परमिशन दी जाएगी. ऑटो-रिक्शा और कैब में दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं. कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. दिल्ली मेट्रो और बसों में सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से 50 फीसदी लोग ही सफर करेंगे..
अंबर अलर्ट (लेवल-2)- ये तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक 1 प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहेगा या 1 हफ्ते के अंदर 3500 नए संक्रमण के मामले आएंगे या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज भर्ती हो जाएं.
इन पर रहेगी रोक
इस अलर्ट के दौरान गैर-जरूरी सामानों वाले मॉल और दुकानों को छोड़कर ज्यादातर दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी. दिल्ली मेट्रो अपनी सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 33 फीसदी पर चलेगी. रेस्तरां में होम डिलीवरी या टेक अवे की सुविधा रहेगी..इसके अलावा ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी-कैब में दो लोग ही बैठ सकेंगे.. वहीं नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू रहेगा..और पब्लिक पार्क बंद रहेंगे..
ऑरेंज अलर्ट (लेवल- 3)- ऑरेंज अलर्ट तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक 2 फ़ीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाए या 1 हफ्ते के अंदर संक्रमण के 9,000 मामले आ जाएं या फिर एक हफ्ते में 1000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं.
इन पर रहेगी रोक
इस अलर्ट के मुताबिक मॉल और वीकली मार्केट बंद रहेंगे, गैर-जरूरी स्टैंड अलोन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी. इंडस्ट्री, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यूनिट्स बंद रहेंगी.. इस अलर्ट में दिल्ली मेट्रो पूरी तरह बंद रहेगी.. वहीं बसों में सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही इजाजत होगी, वो भी 50 फीसदी कैपिसिटी के साथ..
रेड अलर्ट (लेवल-4)- रेड अलर्ट की कंडीशन में दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा. लगातार दो दिन तक 5 फ़ीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहे या फिर 1 हफ्ते में 16000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर 3000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं. तो रेड अलर्ट का Signal effective हो जायेगा..
इन पर रहेगी रोक
बता दें कि इस अलर्ट के जारी होने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम तो होगा लेकिन वहीं जहां ऑनसाइट मज़दूर होंगे.. रेड अलर्ट के दौरान भी इंडस्ट्री प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद रहेंगे. जरूरत की चीजों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी. मॉल, वीकली मार्केट बंद रहेगी. मेट्रो भी नहीं चलेगी.. वहीं 50 फीसदी सिटिंग कैपिसिटी के साथ बसों में केवल जरूरी सेवाओं के लोगों को ही सफ़र की इजाजत होगी..
आखिर में बस इतना ही कि कोरोना के मामलों ने एक बार फिर तेजी पकड़ी है. ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें. मास्क लगाएं और हाथ सैनिटाइज करते रहें. एहतियाती उपाय ही हमें कोरोना से बचा सकता है.