हाल ही में पीयूष जैन और उसके बाद पुष्पराज जैन के घर पड़ी इनकम टैक्स की रेड ने खूब सुर्खियां बटोरी. इससे पहले भी कई बड़ी-बड़ी हस्तियों और नेताओं के घर पर इस तरह की छापेमारी की खबरें सामने आती रही हैं. ऐसे में आपके मन में भी इनकम टैक्स रेड को लेकर कई सवाल उठते होंगे. मसलन इनकम टैक्स रेड किस तरह की जाती है... रेड में किन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है. क्या विभाग बिना सबूत के छापेमारी कर सकता है... रेड में क्या जब्त नहीं किया जा सकता... छापा पड़ने पर आपके क्या अधिकार हैं...
क्यों पड़ती है इनकम टैक्स रेड?
Finance Ministry के अंडर आने वाली संस्थाएं जैसे आयकर विभाग (IT), Central Board of Direct Taxes (CBDT) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ऐसे लोगों और कंपनियों पर नजर रखती हैं, जो इनकम टैक्स नहीं भरते. उन लोगों पर भी नजर रखी जाती है जिनकी टैक्स और कमाई में अंतर आता है, जिन पर टैक्स चोरी का शक होता है या वो लोग जो ज्यादा विदेशी लेन-देन करते हैं.
ऐसे लोगों की पूरी हिस्ट्री निकाल कर इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है. फिर ठीक समय देखकर उनके घर-दफ्तर या कंपनी पर रेड मारी जाती है. इसके अलावा कई बार इन एजेंसियों को कहीं से टिप भी मिलती है कि कोई शख्स टैक्स चोरी कर रहा है.
कैसे पड़ती है रेड?
रेड मारने से पहले आयकर आयुक्त यानी इनकम टैक्स कमिश्नर से इजाजत ली जाती है. छापा ऐसे वक्त मारा जाता है जब व्यक्ति को उसका बिल्कुल अंदाजा ना हो. ज्यादातर रेड देर रात मारी जाती है ताकि आरोपी के कुछ समझ पाने से पहले उसे दबोच लिया जाए. छापा मारते वक्त आयकर अधिकारियों के साथ पुलिस बल और कभी-कभी अर्ध-सैनिक बल भी मौजूद होता है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो. रेड के दौरान घर या दफ्तर में मौजूद लोग बिना आयकर अधिकारियों की इजाजत के बाहर नहीं जा सकते.
क्या जब्त नहीं किया जा सकता?
इनकम टैक्स रेड में बिक्री के लिए रखे गए माल को जब्त नहीं नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ दस्तावेजों में नोट किया जा सकता है. इसके अलावा ऐसी नकदी को जब्त नहीं किया जा सकता, जिसका लेखा जोखा उस कंपनी या आदमी के पास मौजूद है. अविवाहित लड़कियां 250 ग्राम और हर आदमी 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकता है. रेड के दौरान घर से इस सीमा के अंदर सोना मिलता है तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता.
छापा पड़ने पर आपके क्या अधिकार?
अगर आपके घर छापा पड़ता है तो आप छापा मारने आए अधिकारियों से वारंट और पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं. आयकर अधिकारी बच्चों के बैग चैक कर उनके स्कूल जाने से नहीं रोक सकते हैं. घर की महिलाओं की तलाशी सिर्फ महिला कर्मी ही कर सकती है. इमरजेंसी होने पर आपके पास डॉक्टर को बुलाने का भी पूरा अधिकार होता है. आप रेड के स्टेटमेंट की एक कॉपी इनकम टैक्स ऑफिसर से मांग सकते हैं. इसके अलावा आपके पास पंचनामा की एक कॉपी मांगने का भी अधिकार होता है.
इनकम टैक्स रेड आयकर की धारा 132 के तहत आती है. इसके तहत अधिकारी किसी व्यक्ति के बिजनेस या घर कहीं पर भी छापा मार सकते हैं. रेड किसी भी वक्त हो सकती है और कितनी भी देर तक चल सकती है.