अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, अगर ये कहें कि foreign trips के लिए Passport एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है तो गलत नहीं होगा. ये पासपोर्ट ही देश से बाहर आपके भारतीय नागरिक होने की पहचान होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट कई कलर के होते हैं सामान्य नागरिकों को ब्लू रंग का पासपोर्ट इश्यू किया जाता है, वहीं नीले रंग के अलावा मैरून, सफेद और नारंगी रंग के भी पासपोर्ट होते हैं. तो आज के know this video में हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट अलग-अलग कलर के क्यों होते हैं? इन अलग रंगों के पासपोर्ट का क्या मतलब होता है ? साथ ही बताएंगे कि किन लोगों को किस रंग के पासपोर्ट इश्यू किए जाते हैं बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ.
सबसे पहले जानते हैं कि
नीले रंग का पासपोर्ट किसे दिया जाता है?
ये पासपोर्ट भारत के आम नागरिकों को जारी किया जाता है. ये विदेश में आपके भारतीय होने की असल पहचान होती है. इसे ब्लू रखा गया है, ताकि आम भारतीय नागरिकों की पहचान हो सके. इसमें व्यक्ति की तस्वीर, जन्मतिथि, जन्म स्थान, पता और सिग्नेचर वगैरह दर्ज होता है.
किसके लिए होता है सफेद रंग का पासपोर्ट?
सफेद रंग का पासपोर्ट गर्वनमेंट ऑफिशियल को रिप्रजेंट करता है. वो शख्स जो सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा पर जाता है, उसे ये पासपोर्ट जारी किया जाता है. ये ऑफिशियल आइडेंटिटी के लिए होता है. बता दें कि सफेद पासपोर्ट के Applicant को पासपोर्ट पाने के लिए अलग से एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है जिसमें बताना होता है कि आखिर उसको इस तरह के पासपोर्ट की जरुरत क्यों है? सफेद पासपोर्ट रखने वालों को कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं.
ऑरेंज पासपोर्ट किसे मिलता है?
भारत सरकार ऑरेंज कलर का पासपोर्ट भी देती है. ये उन लोगों को दिया जाता है. जो केवल 10वीं क्लास तक ही पढ़े हैं. ऐसा ज्यादातर विदेश में काम करने वाले माइग्रेंट मजदूरों के लिए होता है. बता दें कि इसमें रेगुलर पासपोर्ट की तरह लास्ट पेज नहीं होगा. इस पेज पर कैंडिडेट के पिता का नाम, स्थायी पता और दूसरी जरूरी डिटेल्स दी होती हैं. जो लोग शैक्षिक रूप से योग्य नहीं हैं वो ईसीआर (आव्रजन जांच आवश्यक) कैटेगरी में आते हैं. इसका मतलब ये है कि हर बार जब इस श्रेणी का कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहेगा, तो उसे immigration officers द्वारा तय किये गए norms को पूरा करने की जरूरत होगी.
मैरून रंग का पासपोर्ट किसके लिए होता है?
ये पासपोर्ट भारतीय उच्चायोग से संबंधित अधिकारियों को जारी किया जाता है, जो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन पासपोर्ट को सामान्य पासपोर्ट से अलग रखने का उद्देश्य ही यही है कि इनकी विशेष पहचान हो सके. खास बात ये है कि ये पासपोर्ट जिनके पास होते हैं, उन पर विदेशों में मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं होता है. इसके लिए एक बड़े प्रोसेस से गुजरना होता है. आम लोगों की तुलना में ऐसे पासपोर्टधारी को किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती है. इन्हें इमिग्रेशन में भी कम समय लगता है और कई सुविधाएं भी मिलती हैं.