यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल ठहराया जा रहा है. रूस ने यूक्रेन पर अपना हमला जारी रखा है, जिसके चलते हजारों मौतें हो रही हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडोमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो सभी लोग जो हमारे देश में घुसे, वो सभी लोग जिन्होंने वो आदेश दिए, सभी सैनिक जो गोलियां चला रहे थे - वो सभी युद्ध अपराधी हैं. अमेरिका ने भी कई मौकों पर इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान युद्ध अपराध किए गए हैं. आज नो दिस के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यूक्रेन पर क्रूर हमलों के लिए पुतिन पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलाया जाएगा. आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ.
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी लड़ाकू विमानों पर देश भर में नागरिक ठिकानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आरोप लगाया है. अमेरिका ने ज़ापोरिज्जिया nuclear power plant पर हमले को "युद्ध अपराध" भी कहा है. इस महीने की शुरुआत में नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा था कि रूस यूक्रेन में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है. मानवाधिकार संगठनों ने नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के चलते क्लस्टर बमों के उपयोग की लंबे समय से निंदा की है.
इसके अलावा रूस पर मारियुपोल में एक अस्पताल पर हमला करने का भी आरोप लगाया गया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर मुकदमा चलाने की बढ़ती मांग के बीच, इस महीने की शुरुआत में International Criminal Court (ICC) ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच शुरू कर दी है.
पुतिन के नाम पर अत्याचारों की लंबी फेहरिस्त है और इसकी शुरुआत यूक्रेन पर हमले से नहीं बल्कि कई साल पहले हो चुकी है. 1999-2000 के चेचन्या युद्ध के दौरान अलगाववादी आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में रूस की सरकार ने अकल्पनीय हिंसा का सहारा लिया. 2008 में पुतिन ने जॉर्जिया के दक्षिण ओसेशिया और अबकाजिया पर हमला किया था और हमला करने वाले रूसी सैनिकों को शांतिरक्षक कहा था. रूसी सैनिकों ने उस हमले के दौरान आम लोगों पर भी कोई रहम नहीं किया. यह वॉर क्राइम था. पुतिन ने 2014 में भी यूक्रेन पर हमला किया. उसने क्रीमिया पर कब्जा किया और लुहान्स्क और दोनेत्स्क में संघर्ष की शुरुआत की जिसमें अब तक करीब 14 हजार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.
1949 के जेनेवा सम्मेलनों के मुताबिक, पुतिन अब कानूनी तौर पर वॉर क्रिमिनल घोषित हो सकते हैं. यूक्रेन के मामले में पुतिन के एक संप्रभु देश पर आक्रमण और उसकी सरकार को बेदखल करने की कोशिश साफ रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. देखना होगा कि पुतिन के खिलाफ ICC में क्या कदम उठाए जाएंगे.